Explained: आरोप साबित होने पर कितने साल जेल में रहेंगे बृजभूषण सिंह? जानें चार्जशीट में शामिल किस धारा में कितनी सजा
खदीजा खान
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार बताया कि भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। आरोप पत्र, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354, 354A और 354D के दाखिल किया गया है। ये आपराधिक धाराएं क्रमश: किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, यौन उत्पीड़न करने और पीछा करने के मामलों में लगाई जाती हैं।
बृजभूषण शरण सिंह के सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अलावा IPC की धारा 109 और 506 के तहत अपराध को बढ़ावा देने और धमकी देने का के आरोप लगाए गए हैं।
दोनों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध का आरोप
चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह और उनके सचिव विनोद तोमर, दोनों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध का आरोप लगा है। दोनों पर धारा 354 और 354ए तहत केस चलेगा।
धारा 354 क्या है?
धारा 354 के तहत कम से कम एक वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इस धारा के तहत पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही यह गैर-जमानती भी होता है, जिसका अर्थ है कि जमानत आरोपी का अधिकार नहीं होगा, न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करेगा।
क्या है महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना?
आईपीसी कहीं भी यह परिभाषित नहीं करता है कि महिला शील (Modesty) का अपमान क्या है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने 2007 में ‘रामकृपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य’ मामले में उदाहरण से बताया था कि किन घटनाओं को महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना माना जाएगा। अदालत ने कहा था, किसी महिला को धक्का देना, उसकी साड़ी हटाने या यौन संबंध के लिए रिक्वेस्ट करने इस धारा के तहत आने के लिए पर्याप्त है।
धारा 354ए: क्या कहता है कानून?
सिंह और तोमर पर आईपीसी की धारा 354ए के तहत पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप लगा है, जिसमें “शारीरिक संपर्क और गलत तरह से छूना और यौन संबंध के लिए रिक्वेस्ट करना या यौन संबंधों की मांग करना या किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, या भद्दी टिप्पणियां करना शामिल है।
2013 में, धारा में यह कहते हुए संशोधन किया गया था कि जो कोई भी अनवांटेड फिजिकल कॉन्टैक्ट, यौन संबंधों की मांग या अनुरोध या उसे अश्लील साहित्य दिखाकर किसी महिला का यौन उत्पीड़न करता है, उसे तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं के खिलाफ यौन टिप्पणियां करने वालों पर इस धारा के तहत एक साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है।
धारा 354ए के तहत अपराध संज्ञेय लेकिन जमानती हैं। इसके अलावा, सिंह पर आईपीसी की धारा 354डी के तहत पीछा करने का अलग से आरोप लगाया गया है, जबकि तोमर पर धारा 506 और 109 के तहत आपराधिक धमकी और अपराध के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है।