राहुल की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी: कांग्रेस नेताओं पर राफेल को लेकर पीएम पर सहमति का आरोप
नई दिल्ली3 घंटे पहले
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राफेल विमान की खरीद पर मोदी के खिलाफ आम सहमति के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। केस में पिछली कानूनी सुनवाई 26 सितंबर को हुई थी, तब कोर्ट ने महाराष्ट्र के वकील जनरल से केस के फैसले को सही ठहराया था।
इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई (17 अक्टूबर तक) राहुल गांधी की राहत भी बढ़ा दी थी। इससे पहले कोर्ट ने पुलिस को उनके खिलाफ 26 सितंबर तक कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
राजस्थान में कहा गया था- कमांडर इन चोर, भिखारी चोर है
राहुल गांधी ने 2018 में राजस्थान में राफेल विमान खरीद के दौरान एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि कमांडर इन चोर, बिकाऊ चोर है। रैली के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी मोदी के लिए पोस्ट कर कमांडर इन थाफ लिखा था। राहुल की यह टिप्पणी बीजेपी नेता महेश श्रीमल ने राहुल के खिलाफ मुंबई के गिरगांव पुलिस स्टेशन के मन्हानी का मामला बताया।

राहुल ने 2019 में यह बयान दिया था, जिसके बाद मार्च 2023 में कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी।
राहुल बोले- मैनें मनानी का केस नहीं कर सकते
साल 2021 के मामले में एक स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी कर पेश करने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ राहुल बॉम्बे हाईकोर्ट थे। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा था कि मैं गुप्तचर विचारधारा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेरित हूं। मैनहानी का दावा किया जा सकता है, जिसे कथित तौर पर गैरकानूनी घोषित करने के लिए बयान दिया गया है। ऐसे में याचिका दायर करने का अधिकार ही नहीं है।
कोर्ट ने नवंबर 2021 में मजिस्ट्रेट को मन्हानी की याचिका पर सुनवाई टालने का निर्देश दिया था, जिसका मतलब था कि कांग्रेस नेताओं को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत नहीं है। फिर कई बार राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई और उन्हें राहत की अवधि में भी राहत मिली। 2 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस एस वी कर्नल की सिंगल बेंच ने कांग्रेस नेताओं की याचिका पर सुनवाई के लिए 26 सितंबर तक टाल दी थी।
दरअसल, शिकायककर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से समय मांगा था। इस पर जस्टिस कोतवाल ने कहा कि मामले की सुनवाई 26 सितंबर को होगी। तब तक राहुल को सबसे पहले दी गई तीर्थयात्रा जारी रहेगी।
मनहानी केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली

सूरत की एक अदालत ने 22 मार्च 2023 को एक मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी। साथ ही सजा को 30 दिन के लिए बंद कर दिया गया। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। इसके अगले दिन 23 मार्च को राहुल की न्यूनतम सदस्यता रद्द कर दी गई।
राहुल गांधी के न्यूनतम जाने के 133 दिन बाद 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद उनकी मिनिमली बहाली हो गई थी।
कोलार में कहा गया था- पत्थर का सरनेम मोदी
2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि राहुल का सरनेम मोदी है। सभी कलाकारों का सरनेम मोदी क्यों होता है, बेकार मोदी हो या नीरव मोदी हो दुर्लभ नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे. आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्हें खुद पता चला था।
यह केस सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराया था। पूर्णेश का कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा था। लिस्टिंग सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए, जिससे हमारे और समाज की भावनाओं को ठेस लगी।