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बिलकिस बानो के दोषियों को ही क्यों मिली रिहाई

बिलकिस बानो के दोषियों को ही क्यों मिली रिहाई- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार से पूछा सवाल

गुजरात सरकार ने बिलकिस के 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला सुनाया था जिसे रद्द करने की मांग की गई है।

नई दिल्ली

Supreme Court | Bilkis Bano
सुप्रीम कोर्ट (सांकेतिक फोटो)

बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार से सवाल पूछा है कि बिलकिस बानो के ही दोषियों को सरकार ने रिहाई क्यों दी। जेल में बंद बाकी कैदियों को ये राहत क्यों नहीं दी गई। जस्टिस बीवी नागरथ्ना और जस्टिस उज्जवल भुयन की बेंच ने ये सवाल आज पूछा कि सुधार के लिए ऐसी राहत बाकी कैदियों को क्यों नहीं दी जा सकती। कोर्ट बिलकिस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

गुजरात सरकार ने बिलकिस के 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला सुनाया था जिसे रद्द करने की मांग की गई है। मार्च में जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया था कि वो बिलकिस बानो केस में तमाम दोषियों को छूट देने वाली फाइलों के साथ तैयार रहें।

जस्टिस जोसेफ बिलकिस मामले की लगातार करना चाहते थे सुनवाई

हालांकि जस्टिस जोसेफ मामले की लगातार सुनवाई करके इसे निपटाना चाहते थे। लेकिन दोषियों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में बवाल काट दिया। उसके बाद इस केस की लगातार सुनवाई नहीं हो सकी। फिर जस्टिस जोसेफ की जगह जस्टिस भुयन को बिलकिस मामले की सुनवाई कर रही बेंच में शामिल किया गया।

2002 में बिलकिस बानो से किया गया था रेप

2002 में बिलकिस बानो से रेप किया गया था। गोधरा कांड के दौरान ये वारदात हुई थी। भीड़ ने उसके परिजनों की हत्या कर दी थी। लेकिन 15 अगस्त 2022 को गुजरात हाईकोर्ट ने दोषियों को समय से पहले ही रिहा कर दिया था। फिर बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थीं। पहली में 11 दोषियों की रिहाई वाले फैसले का विरोध कर उन्हें दोबारा जेल भेजने की मांग की गई थी। दूसरी में दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार के फैसला करने पर आपत्ति जताई गई थी। बिलकिस का कहना था कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था तो दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है।

First published on: 17-08-2023 at 21:36 IST

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