MP Congress MLA Convicted: मुरैना के कांग्रेस विधायक को दो साल की कैद, पत्नी को भी भुगतनी होगी सजा
MP Congress MLA Convicted: 10 अक्टूबर 2012 को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
MP Congress MLA Convicted: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह (Congress MLA Ajab Singh) को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनकी पत्नी शीला देवी और एक अन्य कृष्ण गोपाल चौरसिया को भी दोषी माना गया है। तीनों ही दोषियों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा ग्वालियर के विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की कोर्ट ने सुनाई है।
इन पर आरोप था कि ग्वालियर के महाराजपुरा क्षेत्र में करीब 16 सौ वर्ग फुट के एक प्लॉट का सौदा जौरा के रहने वाले पीएल शाक्य ने अजब सिंह कुशवाह से किया था। इसके एवज में विधायक ने पीएल शाक्य से 7.43 लाख रुपए भी वसूले थे। जब खरीदार शाक्य वहां निर्माण करने पहुंचे तो पता चला कि यह जमीन सरकारी है और इस प्लॉट को पहले भी एक बार बेचा जा चुका है।
10 अक्टूबर, 2012 को आरोपियों खिलाफ मामला दर्ज किया गया
फरियादी शाक्य ने जब अपने पैसे अजब सिंह कुशवाह से वापस मांगे तो उन्होंने देने से मना कर दिया। उसका यह भी आरोप था कि दलित समाज के होने के चलते उसे आरोपियों ने जातिसूचक गालियां दी थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद इस मामले की शिकायत फरियादी पीएल शाक्य ने महाराजपुरा थाने में की थी। तब 10 अक्टूबर 2012 को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर किया गया था।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक अभिषेक मेहरोत्रा ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों का कार्य प्रारंभ से ही फरियादी के साथ छल करने का रहा था। अभियोजन साक्ष्य के बाद अपराध सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय एमपी एमएलए सुशील कुमार जोशी की कोर्ट ने विधायक को दोषी माना है और तीनों ही लोगों को दो-दो साल के कारावास से दंडित किया है।
कोर्ट में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह उनकी पत्नी शीला देवी और कृष्ण गोपाल चौरसिया उपस्थित थे। उन्होंने न्यायालय से दो सप्ताह का समय मांगा है। न्यायालय ने उन्हें फौरी तौर पर अंतरिम राहत देते हुए जमानत स्वीकार कर ली है।