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Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगा 2020 से जुड़े मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी बरी

Delhi riots 2020: दिल्ली की एक अदालत ने दंगा संबंधी मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी कर दिया है।

Delhi riots 2020: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट (Delhi Karkardooma Court) ने फरवरी 2020 में दंगा-संबंधी मामले में शनिवार (3 दिसंबर, 2022) को उमर खालिद (Umar Khalid) और खालिद सैफी (Khalid Saifi) को बरी कर दिया है। यह आदेश एएसजे पुलस्त्य प्रमाचला ने सुनाया।

कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए खालिद सैफी की पत्नी, नरगिस सैफी ने एक मीडिया हाउस से कहा कि ढाई साल बाद यह हमारी बहुत बड़ी जीत है। आखिरकार अच्छी खबर मिली है। हमने संविधान में विश्वास रखा और आज हम बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के निराधार आरोप कोर्ट में झूठे साबित हुए।

पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि खालिद की रिहाई से समाज में अशांति पैदा होगी। उमर खालिद ने कोर्ट के सामने अपनी बहन की शादी के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। उसने कहा था कि इस दौरान वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, जिससे कानून-व्यवस्था को खतरा हो।

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कहा था कि उमर खालिद पर लगे आरोप गंभीर हैं। वह सोशल मीडिया का उपयोग करके अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान गलत सूचना फैला सकता था, जिसे रोका नहीं जा सकता है और इससे समाज में अशांति पैदा होने की संभावना है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वह गवाह को प्रभावित भी कर सकता है।

पुलिस ने कोर्ट के सामने उमर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह भी कहा था कि उसके (उमर खालिद) माता-पिता अपनी बेटी की शादी करने में सक्षम हैं। क्योंकि उमर की मां बुटीक चलाती हैं और उसके पिता वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हैं।

बता दें, 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के थे। इनमें करीब 53 लोगों की मौत हुी थी और 700 लोग घायल हुए थे। कई घरों को जलाकर राख कर दिया गया था। दंगों के बाद दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था। इस दौरान उमर खालिद को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि खालिद के ऊपर देश के दूसरे राज्यों में भी केस दर्ज किए गए थे।

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