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नीरव मोदी के भारत आने की राह और आसान हुई, यूके सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता हुआ बंद

भगोड़े भारतीय व्यवसायी नीरव मोदी की ब्रिटेन में प्रत्यर्पण के खिलाफ आखिरी अपील खारिज हो गई है। इसके साथ ही उसको भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है।

Nirav Modi Case: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) को यूके के हाईकोर्ट (UK High Court) से तगड़ा झटका लगा है। उसकी अपील को कोर्ट ने ठुकरा दिया गया है। इसके बाद वो प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ यूके के सुप्रीम कोर्ट (UK Supreme Court) में अपील नहीं कर सकेगा।

पिछले माह नीरव को भारत प्रत्यर्पित करने के मामले में लंदन हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था। नीरव ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि भारत में जेलों की हालत बेहद खराब है और वहां उसे जान का खतरा भी हो सकता है। लेकिन अदालत ने कहा- नीरव को भारत के हवाले करने का लोअर कोर्ट का फैसला गलत नहीं है।

हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

हाईकोर्ट में अपील खारिज होने के बाद नीरव मोदी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील तभी दायर की जा सकती है जब हाईकोर्ट यह कह दे कि मौजूदा केस आम लोगों के लिए अहम है। लेकिन आज की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ कहा कि उसे नहीं लगता कि इस केस की कोई अहमियत लोगों के लिए है। नीरव अब यूरोपीयन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के रूल 39 के तहत अपील दायर कर सकता है। इसमें उसे राहत मिल सकती है। ये उसके लिए आखिरी विकल्प होगा।

इसमें पेंच है कि रूल 39 तभी लागू हो सकता है जब मामले में बहुत जल्दी और बड़े नुकसान की संभावना हो। यानी अगर अपील करने वाले व्यक्ति की जिदंगी को खतरा हो या उसके साथ अमानवीय बर्ताव किए जाने की आशंका हो तभी यूरोपीयन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रत्यर्पण को रोक सकता है। फिलहाल नीरव लंदन के वॉन्ड्सवर्थ जेल में कैद है। वो यहां मार्च 2019 से कैद है।

नीरव मोदी ने कहा, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं

नीरव ने अपनी अपील में कहा था कि भारत की जेलों की हालत बदतर है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो खुदकुशी जैसा कदम भी उठा सकता ह अगर उसे भारत भेजा गया तो। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि उसकी हालत दुरुस्त है। ब्रिटेन हाई कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि आत्महत्या की प्रवृत्तियां दिखना प्रत्यर्पण से बचने का आधार नहीं बन सकता है।

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