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दिल्ली में दमघोंटू प्रदूषण के चलते सरकार का फैसला

Delhi Pollution : वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) सख्ती के साथ प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू करने का निर्देश दिया।

Delhi Pollution : दिल्ली (Delhi) की हवा लगातार बिगड़ती जा रही है। बिगड़ती हवा को लेकर मंगलवार से शुक्रवार तक बीएस-III पेट्रोल, बीएस-IV डीजल चारपहिया वाहनों पर रोक लगाने का फैसला किया है । दिल्ली में डीजल से चलने वाले बीएस-III पेट्रोल, बीएस-IV डीजल चारपहिया वाहन अब मंगलवार से शुक्रवार सड़कों पर दौड़ते नहीं दिखाई देंगे। दिल्ली सरकार ने यह फैसला लगातार प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए लिया है।

“गंभीर” श्रेणी में वायु गुणवत्ता

बदलते मौसम के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता “गंभीर” श्रेणी में दर्ज की गयी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) सख्ती के साथ प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू करने का निर्देश दिया। इस दृष्टि से, दिल्ली सरकार ने मंगलवार से शुक्रवार तक BS-III पेट्रोल, BS-IV डीजल 4-पहिया वाहनों के चलने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

Delhi govt decides to bar plying of BS-III petrol, BS-IV diesel 4-wheelers from Tuesday to Friday in view of worsening air quality: Official

— Press Trust of India (@PTI_News) January 9, 2023

लगातार बिगड़ रही है स्थिति

दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सोमवार को शाम चार बजे 434 रहा, जो रविवार के 371 से ज्यादा खराब हो गया है। 201 और 300 के बीच एक AQI को “खराब”, 301 और 400 को “बहुत खराब”, और 401 और 500 को “गंभीर” माना जाता है।
वायु प्रदूषण में अचानक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित दिल्ली और एनसीआर राज्यों के अधिकारियों की एक तत्काल समीक्षा बैठक के बाद क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के प्रावधानों को लागू करने का निर्देश दिया गया। प्रदूषण विरोधी योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निरीक्षण टीमों को तैनात करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

प्रदूषित होती यमुना भी चिंता का विषय

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सोमवार को दिल्ली में संबंधित अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया, जहां यमुना का प्रदूषण अन्य नदी घाटियों वाले राज्यों की तुलना में अधिक (लगभग 75 प्रतिशत) है।

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को समिति का गठन करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी), जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष और संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत दिल्ली के प्रशासक हैं, से समिति का नेतृत्व करने का अनुरोध किया।

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