क्या है एडवांस टैक्स और कैसे होती है इसकी गणना? इस साल पहली किस्त जमा करने की 15 जून है आखिरी दिन
15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च- एडवांस टैक्स जमा करने के लिए यह खास चार तारीखें निर्धारित की गई हैं। 15 जून को पहली किस्त जमा की जाती है और आखिरी किस्त जमा करने के लिए 15 मार्च तक का समय होता है।
एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख 15 जून है। एडवांस टैक्स वित्तीय वर्ष पूरा होने से पहले ही चार किस्तों में जमा किया जाता है। यह नियम हर किसी पर लागू नहीं होता, जो लोग 10 हजार रुपये से ऊपर टैक्स जमा करते हैं, वो एडवांस टैक्स भरते हैं। इसके अलावा भी कई परिस्थितियां हैं, जिनमें एडवांस टैक्स भरा जाता है। जानें क्या हैं इसके नियम और कौन भर सकता है यह टैक्स-
- अगर आप फ्रीलांसर हैं और सालाना 10 हजार रुपये से अधिक का टैक्स भरते हैं तो एडवांस टैक्स भरेंगे।
- सैलरी पाने वाला कोई कर्मचारी भी एडवांस टैक्स जमा करने के लिए योग्य हो सकता है, लेकिन उसके पास आय के दूसरे स्त्रोत भी होने चाहिए। जैसे ब्याज, पूंजीगत आय या किराये से अच्छी आमदनी हो रही हो।
- इसके अलावा, टीडीएस कटने के बाद भी टैक्स पर देनदारी 10 हजार रुपये से ज्यादा हो।
वहीं, सैलरी पाने वाले कर्मचारी जिनका आय का कोई और स्त्रोत नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, जिन वरिष्ठ नागरिकों की आमदनी का स्त्रोत कोई बिजनेस नहीं है, वह भी इस श्रेणी में नहीं आते हैं।
किस हिसाब से देना होता है एडवांस टैक्स
एडवांस टैक्स जमा करना वित्तीय वर्ष पूरा होने से पहले टैक्स जमा करने की प्रक्रिया होती है। पूरे वित्तीय वर्ष जितनी कमाई आपको होती है उसका अनुमान लगाकर यह भरा जाता है। पिछले साल की कमाई के स्तर में बदलावों को शामिल करते हुए ब्याज दर और किराये से होने वाली आमदनी का जिक्र करना होता है।
15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, एडवांस टैक्स जमा करने के लिए यह खास चार तारीखें निर्धारित की गई हैं। 15 जून को पहली किस्त जमा की जाती है और आखिरी किस्त जमा करने के लिए 15 मार्च तक का समय होता है। 15 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा ना करने की स्थिति में एक पर्सेंट की दर से जुर्माना भरना होता है।
ऐसे जमा करें एडवांस टैक्स
एडवांस टैक्स आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भर सकते हैं। ऑनलाइन जमा करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ई-पेट टैक्सेस के जरिए भर सकते हैं। वहीं, ऑफलाइन मोड में आपको आयकर विभाग द्वारा अधिकृत बैंक शाखा में पेमेंट चालान के जरिए कर सकते हैं।